निराश्रित विधवा की बेटियों के विवाह हेतु ₹50,000 का अनुदान – उत्तराखंड सरकार की पहल

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उत्तराखंड सरकार प्रदेश में अब निराश्रित विधवा की बेटियों के विवाह में सहयोग करेगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा चलाई जा रही एक सराहनीय पहल “निराश्रित विधवा की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना” सामाजिक सुरक्षा और सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह योजना उन विधवाओं के लिए विशेष रूप से बनाई गई है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं और अपनी बेटियों के विवाह हेतु आर्थिक सहयोग की आवश्यकता रखती हैं।

योजना का उद्देश्य

इस योजना का उद्देश्य निराश्रित विधवाओं को उनके परिवार की सामाजिक एवं आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ बनाने में सहायता प्रदान करना है। योजना के अंतर्गत अधिकतम दो पुत्रियों के विवाह हेतु प्रति पुत्री ₹50,000/- का अनुदान प्रदान किया जाता है।


पात्रता (Eligibility)

इस योजना का लाभ लेने के लिए निम्नलिखित पात्रताएं होनी आवश्यक हैं:

  • विधवा पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाएं, जिनकी मासिक आय सभी स्रोतों से ₹4000/- तक हो या वे बी.पी.एल. (BPL) परिवार से संबंधित हों।
  • वर (दूल्हा) की आयु विवाह के समय 21 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
  • वधू (दुल्हन) की आयु विवाह के समय 18 वर्ष से कम या 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए

आवेदन प्रक्रिया

इस योजना का आवेदन बहुत ही सरल और डिजिटल माध्यमों से किया जा सकता है। इच्छुक लाभार्थी निम्न माध्यमों से आवेदन कर सकते हैं:

  • स्वयं आवेदन करें या CSC (कॉमन सर्विस सेंटर) के माध्यम से।
  • ssp.uk.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन।
  • UMANG मोबाइल ऐप के माध्यम से।
  • अपणि सरकार पोर्टल पर जाकर।
  • या सीधे eservices.uk.gov.in पर आवेदन करें।

यह योजना न केवल आर्थिक सहायता देती है, बल्कि समाज में महिलाओं की गरिमा बनाए रखने की दिशा में भी एक सार्थक पहल है। यदि आपके आस-पास कोई पात्र विधवा महिला है, तो इस जानकारी को उन तक जरूर पहुँचाएं ताकि वे इस सहायता का लाभ उठा सकें।

जानकारी स्रोत: सूचना एवं लोक संपर्क विभाग, उत्तराखंड सरकार
अधिक जानकारी हेतु: www.uttarainformation.gov.in | सोशल मीडिया: @DIPR_UK