यूसीसी-निःशुल्क विवाह पंजीकरण का अवसर, इस दिन तक उठायें लाभ
देहरादून, 6 जून 2025 : उत्तराखण्ड देश का पहला राज्य बन है जहाँ समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code - UCC) दिनांक 27 जनवरी 2025 से प्रभाव में लाई जा चुकी है। इस कानून के तहत राज्य में 26 मार्च 2010 से लेकर 26 जनवरी 2025 के बीच संपन्न सभी विवाहों का पंजीकरण अब अनिवार्य कर दिया गया है।
निःशुल्क पंजीकरण की सुविधा 26 जुलाई तक
वर्तमान में इन विवाहों के पंजीकरण हेतु ₹250 का शुल्क निर्धारित किया गया है, किंतु राज्य सरकार ने नागरिकों की सुविधा और सहभागिता को ध्यान में रखते हुए यह विशेष राहत दी है कि यदि 27 जनवरी 2025 से पूर्व हुए विवाहों का पंजीकरण 26 जुलाई 2025 तक करा लिया जाता है, तो कोई भी शुल्क देय नहीं होगा।
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पूर्व-पंजीकृत विवाहों को भी देना होगा विवरण
वे नागरिक जिन्होंने अपने विवाह को पूर्व में उत्तराखण्ड विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण विधेयक, 2010 या किसी वैयक्तिक कानून (Personal Law) के अंतर्गत पहले ही पंजीकृत करा लिया है, उन्हें भी UCC पोर्टल पर पंजीकरण की सूचना या Acknowledgment देना अनिवार्य है। यह प्रक्रिया केवल सूचना देने की है और इसके लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
1.90 लाख से अधिक विवाहों का सफल पंजीकरण
राज्य सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार, अब तक 1,90,000 से अधिक विवाहों का सफलतापूर्वक ऑनलाइन पंजीकरण किया जा चुका है। पूरी प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से उपलब्ध है, जिससे नागरिकों को कार्यालयों के चक्कर काटने की आवश्यकता नहीं है।
राज्य सरकार की अपील
राज्य सरकार ने नागरिकों से अपील की है कि वे समय सीमा का लाभ उठाते हुए निःशुल्क पंजीकरण कराएं और समान नागरिक संहिता के अंतर्गत अपने विवाहों का अनिवार्य पंजीकरण सुनिश्चित करें। यह कदम न केवल नागरिक अधिकारों की रक्षा करेगा, बल्कि पारदर्शी और व्यवस्थित पारिवारिक रिकॉर्ड सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल भी है।
UCC Portal के इस लिंक पर जाकर आप अपना विवाह पंजीकरण निःशुल्क कर सकते हैं - Free Marriage Registration